प्रश्नगत आपत्तियों शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही प्रस्तुत की जा सकेगी

देहरादून । जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड शासन के आदेश 24.07.2024 के द्वारा वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात् कुछ नये नगरीय निकायों के गठन अथवा सीमा विस्तार के कारण कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्र नगरीय निकायों में सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2019 में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कतिपय नई ग्राम पंचायतें भी गठित की गई है। कतिपय ग्राम पंचायतों का अस्तित्य समाप्त होने एवं कतिपय ग्राम पंचायतों के अस्तित्व में आने के कारण कुछ क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पुनः व्यवस्थित किया जाना है।

 

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःपरिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

आपत्तियों- क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में आपत्तियों विकासखण्ड कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में की जा सकती है, परन्तु जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्तियों किसी भी कार्य दिवस में जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में की जा सकेगी। प्रश्नगत आपत्तियों शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

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