जनपद में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से कोई मिलावट न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है
चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्यवाही
मै० आनन्दा डेयरी, रामनगर, ज्वालापुर को 03 लाख का आर्थिक दंड किया गया अधिरोपित
हरिद्वार , चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य प्रदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट एवं ओवर रेटिंग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जनपद में संचालित हो रहे होटल,ढाबों,दुकानों एवं रेस्टोरेंट में निरंतर छापेमारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
सहायक आयुक्त/जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार ने सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थौ की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु होटलों ढाबों, निर्माण ईकाईयो एवं फुटकर विक्रय प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया तथा उनके नेतृत्व में आज खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पवन कुमार के नेतृत्व में बस स्टेण्ड एवं रेलवे स्टेशन हरिद्वार स्थित 08 अस्थायी/स्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, ढाबों के निरीक्षण की कार्यवाही की गयी, जिसमें 03 खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की अन्तर्गत मानका अनुसार सफाई सफाई रखने, ढक्कन युक्त कूड़ेदान को उचित स्थान पर प्रदर्शित करने एवं चारधाम यात्रा / मेलों में आने वाले तीर्थ यात्रियों को ताजा भोजन परोसने के निर्देश दिये गये। 02 खाद्य कारोबारकर्ताओं को Fssai के तहत लाईसेंस ना होने एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने के लिये चालानी कार्यवाही की गयी। साथ ही जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी किया गया।

चारधाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही सम्पूर्ण जनपद में लगातार जारी रहेगी।
सहायक आयुक्त/जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि गत वर्ष कांवड मेले के दौरान कैलाश चन्द्र टम्टा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार द्वारा मै० आनन्दा डेयरी, रामनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन) विनियम 2011 के विनियम 2.1 अन्र्तगत जारी लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा प्रतिष्ठान में कालातीत सामग्रियां भी पायी गयी थी। इसके सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार द्वारा माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला अधिकारी, (वित्त/राजस्व) हरिद्वार के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला अधिकारी, (वित्त / राजस्व) हरिद्वार द्वारा उक्त वाद में निर्णय दिया गया, जिसमें मै० आनन्दा डेयरी, रामनगर, ज्वालापुर, हरिद्वार पर रूपये 3 लाख का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।
