हरिद्वार में बिना वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों के विरुद्ध परिवहन विभाग की सघन कार्यवाही

*हरिद्वार में बिना वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों के विरुद्ध परिवहन विभाग की सघन कार्यवाही*

*हरिद्वार ।   संभागीय प्रबंधन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया है कि जनपद हरिद्वार में यात्रियों के हितों की सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अवैध रूप से संचालित ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आज परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

यह अभियान जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित तथा आरटीओ (प्रशासन), देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ (प्रवर्तन), हरिद्वार श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में टीटीओ सुश्री वरुणा सैनी, टीटीओ श्री मुकेश भारती तथा टीटीओ श्री हरीश सती सहित परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।

अभियान के दौरान हरिद्वार नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों, चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों तथा यात्री बुकिंग केन्द्रों का व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों से अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियाँ इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली, 2023 के अंतर्गत निर्गत वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

जिन प्रतिष्ठानों द्वारा वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकी अथवा जो बिना निर्धारित अनुज्ञप्ति के एजेंट के रूप में कार्य करते पाए गए, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारम्भ की गई। ऐसे प्रतिष्ठानों को मौके पर विधिवत निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा निर्धारित अवधि में वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 सहपठित धारा 193 एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों के संचालन, यात्रियों की बुकिंग व्यवस्था, टिकट निर्गमन, कार्यालय अभिलेख, प्रचार सामग्री तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया। अनेक प्रतिष्ठानों को नियमों के संबंध में जागरूक करते हुए स्पष्ट किया गया कि बिना विधिवत अनुज्ञप्ति के एजेंट अथवा बुकिंग कार्यालय के रूप में कार्य करना विधि विरुद्ध है तथा इसके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को बिना वैध अनुज्ञप्ति के यात्रियों को एकत्रित करने, सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए टिकटों की बिक्री करने अथवा ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जनपदवासियों एवं यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए केवल अधिकृत एवं वैध अनुज्ञप्तिधारी ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों की ही सेवाएँ लें, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा आर्थिक हानि से बचा जा सके। यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित एजेंसी की जानकारी हो तो उसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके।

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