उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 21 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक

हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 21 अप्रैल 2026 से दिनांक 24 अप्रैल 2026 तक दो सत्रों में मात्र एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार केंद्र कोड 101 पर किया जाएगा।

आयोजित परीक्षा दिनांक 21 अप्रैल 2026 मंगलवार को प्रथम सत्र में प्रातः प्रातः9:00 बजे से मध्याहन 12:00 तक विषय-वर्तमान पर परिदृश्य तथा द्वितीय सत्र अपराह्न 2:00 से 5:00 तक विषय-भाषा, दिनांक 22 अप्रैल 2026 बुधवार को प्रथम सत्र प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 तक विषय-विधि प्रश्न पत्र I एक (मुख्य विधि) तथा द्वितीय सत्र अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 तक विषय-विधि प्रश्न पत्र II (प्रक्रिया और साक्ष्य), दिनांक 23 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार को प्रातः 9:00 बजे से मध्याहन 12:00 बजे तक विषय-विधि प्रश्न पत्र III राजस्व और दाण्डिक एवं दिनांक 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे से 12:00 तक विषय-For Basic Knowledge of computer Operator Practical Examination का आयोजन ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब परीक्षा भवन उत्तराखंड सेवा आयोग हरिद्वार में संपन्न कराई जाएगी।

उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।

परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।

परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।

उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *